<p style=”text-align: justify; “>मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में 24 साल बाद पांच लोगों को आज सजा सुना दी है। टाडा कोर्ट ने दोषी अबु सलेम और करीमुल्लाह को उम्रकैद की सजा सुनाई है वहीं ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को फांसी की सजा सुनाई है और रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। अब सवाल ये उठता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को दोषी करार होने के बावजूद फांसी की सजा क्यों नहीं सुनाई गयी?</p><p style=”text-align: justify; “><span style=”font-weight: bold;”>भारत में क्यों नहीं दी जा सकती डॉन को फांसी की सजा?</span><br></p><p style=”text-align: justify; “>अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को पहले पुर्तगाल सरकार ने अपने देश में अवैध ढंग से आने और वहा रहने के लिए 5 साल जेल कि सजा सुनाई थी। 2005 में जब भारत सरकार को इस बात का पता लगा तो उन्होंने पुर्तगाल सरकार से अबू सलेम को भारत लेजाने को कहा। पुर्तगाल सरकार ने अबू सलेम को इस एक्ट पर भेजने कि मंजूरी दी कि वह अबू सलेम को फांसी कि सजा नहीं दे सकते। धारा 34C के तहत जिस देश से किसी आरोपी का प्रत्यर्पित किया जाता है उसे वहां फांसी नहीं दी जा सकती है।</p><p style=”text-align: justify; “>बता दें 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए 13 सीरियल बम धमाकों ने देश को हिलाकर रख दिया था। इस धमाके में करीब 257 लोगों की मृत्यु हो गई थी और करीब 700 से अधिक घायल हुए थे, इसमें 27 करोड़ रूपये की सम्पत्ति नष्ट हो गई थी।</p><p style=”text-align: justify; “><span style=”font-weight: bold;”>कौन है अबू सलेम?</span></p><p style=”text-align: justify; “>अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का जन्म 1960 के दशक में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सराय मीर नामक गांव में हुआ था। उसकी जन्मतिथि को लेकर सीबीआई और मुंबई पुलिस के बीच मतभेद हैं। अबू सलेम का पूरा नाम अबू सलेम अब्दुल कय्यूम अंसारी है। वैसे कई जगहों पर उसे अकील अहमद आजमी, कैप्टन और अबू समान के नाम से भी जाना जाता है। अबू के पिता एक जाने माने वकील थे। मगर एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाने के बाद अबू का परिवार टूट गया। वह चार भाईयों में दूसरे स्थान पर था।</p><p style=”text-align: justify; “><span style=”font-weight: bold;”>अरबों की संपत्ति का मालिक है अबू</span></p><p style=”text-align: justify; “>अबू सलेम एक अरबपति माफिया डॉन है। सीबीआई और पुलिस रिकार्ड के मुताबिक उसकी कुल संपत्ति 4000 करोड़ रुपये की है, जिसमें से 1,000 करोड़ रुपये नकदी और संपत्ति उसकी दोनों पत्नियों समीरा जुमानी और मोनिका बेदी के बीच विभाजित है। बॉलीवुड और हवाला रैकेट में सलेम का निवेश कम से कम 3,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। सीबीआई के मुताबिक उसका सालाना लेनदेन करीब 200 करोड़ रुपये का था। उसे एक गैर आप्रवासी अमेरिकी के तौर पर वीजा मिला हुआ था। बताया जाता है कि उसके पास 12 पासपोर्ट थे।</p>
Posted on by Team PS