अंधविश्वासी ने ली बच्ची की जान। कोर्ट ने सुनाई मृत्यु तक जेल में रहने की सज़ा।
इंटस्ट्रियल एरिया फेस एक की संजय लेबर कलोनी में रहने वाले कमलेश को कोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा सुनाई है।
दरअसल मामला 25 फरवरी 2018 का है। अंधविश्वास में विश्वास रखने वाले कमलेश ने देवी को खुश करने के लिए पड़ोस में खेल रही 4 साल की मासूम बच्ची का चाकू से गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया था।
जब बच्ची घर के बाहर अकेली खेल रही थी तो दोषी उसे जबरन वहां से उठा कर ले गया तथा चाकू से उसका गला रेत दिया। जब बच्ची के परिवार को पता चला तो वह भागकर वहां गए लेकिन तब तक दोषी बच्ची का गला रेत चुका था। परिवार वाले बच्ची को बचाकर हॉस्पिटल पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
बच्ची के माता-पिता ने अदालत से इंसाफ की मांग की थी। एडिशनल डिस्ट्रिक जज राजीव गोयल की अदालत ने वीरवार को फैसला सुनाया जिसमें अदालत ने दोषी को मृत्यु तक कैद की सज़ा सुनाई, साथ ही दोषी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया।
बचाव पक्ष द्वारा सज़ा कम करने की कोर्ट ने की खारिज
बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट से सज़ा कम करने की मांग की थी। वजह बताई थी दोषी का परिवार जो कि पूरी तरह से दोषी पर ही निर्भर करता है तथा सज़ा के बाद परिवार को दिक्कतो का सामना करना पड़ेगा, परन्तु कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताते हुए दोषी पर किसी भी तरह की दया करने से साफ मना करते हुए बचाव पक्ष की दलील को खारिज कर दिया तथा दोषी को मृत्यु तक जेल में रहने की सज़ा सुनाई। जिससे पीडि़त परिवार को राहत मिली।