अब तक के सभी तरह के चुनावों में वोट डालने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल पाता है जिनके पास वोटर आईडी कार्ड होता है। लेकिन अब पंजाब में जो उपचुनावों में यदि मतदाता के पास वोट आईडी कार्ड (फोटो पहचान पत्र) नहीं है तो वह अन्य दस्तावेज जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, कार्यालयों द्वारा जारी सर्विस पहचान पत्र, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, सेहत बीता कार्ड, फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज और एमपी/ एमएलए द्वारा जारी पहचान द्वारा जारी पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय की स्कीम का स्मार्ट कार्ड जैसे 11 दस्तावेजों को दिखाकर भी वोट डाली जा सकती है। जिसे प्रशासन द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है।
Posted on by Team PS