केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पंजाब और चण्डीगढ़ प्रशासन को आदेश जारी किए गए है। जिसमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजोआना की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया है। गृह मंत्रालय ने चण्डीगढ़़ प्रशासन को इस फैसले को लागू करने की जिम्मेवारी सोपीं है।
गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव पर केंद्र सरकार ने 9 सिख कैदियों को सजा में छूट देने का फैसला किया है। जिसमें बलवंत सिंह राजोआना भी शामिल है।
क्या था मामला:
31 अगस्त, 1995 को चण्डीगढ़ में सिविल सचिवालय के बाहर पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की कार को बम से उड़ाकर हत्या कर दी गई थी। जिसमें मुख्यमंत्री समेत 16 लोगों की मौत हुई थी।
इस साजिश को रचने वाले आरोपी बलवंत सिंह राजोआना को चण्डीगढ़ की विशेष सीबीआई अदालत ने 2007 में फांसी की सजा सुनाई थी। फांसी की तारीक लगातार किन्हीं कारणों की वजह से टलती जा रही थी। लेकिन अब कोर्ट द्वारा आए आदेश में फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया है।