बुधवार को पंचकुला जिला अदालत में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्रोई के साथ अन्य 7 आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। जहां अदालत ने केस के सुनवाई के बाद सभी आठ आरोपियों को मुजरिम मानते हुए, सभी पर आरोप तय किए।
कोर्ट द्वारा धारा 307 समेत आईपीसी की अन्य कई धाराएं लगाकर आरोप तय किए। जिसकी अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी।
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्रोई को कुछ दिन पहले जान से मारने की धमकी दी गई थी। जिसके चलते लॉरेंस को राजस्थान जेल से पंचकूला लाते हुए कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया। पंचकूला के विभिन्न पुलिस थानों के सात एसएचओ, सीआईडी और स्पेशल टास्क फोर्स के कमांडोज की कड़ी सुरक्षा के साथ ही कुल सौ पुलिसकर्मीयों की तैनाती के बीच सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया।
गैंगस्टर लॉरेंस और उसकी गैंग पर दो अलग-अलग आरोपों पर पेशी हुई। लॉरेंस व उसकी गैंग पर आरोप है कि उन्होंने अपने साथी दीपक उर्फ टीनू को पुलिस के साथ मारपीट कर सिविल हॉस्पिटल-6 से भगा कर ले गए थे। वहीं लॉरेंस पर दूसरा आरोप है कि उसनें पंचकूला सेक्टर-4 के निवासी बिजनेसमैन (अनिल भल्ला) की कोठी के बाहर गोलियां चलाई और फिरौती मांगी। इसी के साथ ही लॉरेंस व उसकी गैंग पर हरियाणा-पंजाब में कई थानों में अलग-अलग मामलों में कई केस दर्ज है।