लूट और किडनेपिंग के मामलों में आम्र्स एक्ट जैसी धाराए लगे आरोपी ने कोर्ट में पेशी के दौरान की जूते पहनकर आने की मांग की है। ये आरोपी जाना माना गैंगस्टर योद्ध सिंह उर्फ योद्धा है।
जिस पर आम्र्स एक्ट के साथ-साथ कई अरोपों के चलते अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज है। जिनमें लूट और पुलिस कस्टडी से फरार होने जैसे आरोप शामिल है।
जज से की जूते पहनकर आने की मांग
गैंगस्टर योद्ध सिंह का कहना है कि एक बार वह कोर्ट में गिर गया था। जिससे चोट लग जाने के कारण उसके पैरों में कोई प्रॉब्लम हैं। जिस वजह से उसे चप्पल में चलने में परेशानी होती है। लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान उसे चप्पल पहनाकर ही लाया जाता है। जिससे उसके पैरों की प्रॉब्लम बढ़ रही है। इसी के चलते आरोपी ने कोर्ट के जज को एप्लीकेशन लिखकर ये मांग की है कि उसे पेशी के दौरान जूते पहनकर आने की परमिशन दे दी जाए।
ट्रालय के दौरान जूते ना पहनने का नियम
जेल के नियमों के अनुसार जिन आरोपियों का कोर्ट में ट्रालय चल रहा होता है। उन्हें कोर्ट में पेशी के दौरान जूते पहनने की इजाजत नहीं होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि पेशी के दौरान कोर्ट में जाते हुए आरोपी जूते में कुछ छिपाकर न ला सके और कस्टडी से भाग न जाए । इसीलिए जेल प्रशासन व कोर्ट द्वारा ये नियम बनाया गया है।