पंचकूला। HSVP के नॉम्र्स पॉलिसी के तहत किसी भी फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर इंस्टीट्यूट्स और कोचिंग सेंटर चलाने की परमिशन नहीं है।
जिसके चलते HSVP के इस्टेट ऑफिस की ओर से पंचकूला के 60 शोरूम मालिकों को इसके लिए नॉटिस भेजा गया है। इससे पहले भी दो बार नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन इन कोचिंग सेंटरों को बंद नहीं किया गया। यदि इसके बाद भी कोचिंग सेंटरों को बंद नहीं किया गया तो HSVP द्वारा इसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।
आग लगने जैसी घटनाओं के कारण भेजा नोटिस:
प्रशासन का कहना है कि कई कोंचिग सेंटर्स में आग लगने जैसी घटनाए हो चुकी है और शहर के किसी भी शोरूम के फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर सेकेंड एंट्री या एग्जीट नहीं है। जिससे कोचिंग लेने आ रहे स्टूडेंट्स की सेफ्टी का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। ऐसे में यहां कोचिंग सेंटर चलाने की सख्त मनाई है।
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लेकिन इसके बावजूद भी शहर के सेक्टर 8, 9, 10, 11, 15, 20 एमडीसी आदि के शोरूमों में इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है। इसके लिए HSVP की ओर से HSVP एक्ट 17/3, 17/4 के नोटिस भेजे गए हैं। लेकिन नोटिस भेजे जाने के बाद भी बंद नहीं किया जा रहा है।
यदि ये शोरूम मालिक इन कोचिंग सेंटर्स व इंस्टीटयूट को बंद नहीं करेंगे तो प्रशासन द्वारा इनकी प्रोपर्टी को रिज्यूम किया जाएगा।