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बिना फास्टैग वाहनों को नहीं मिलेगी 24 घंटे में अप-डाउन की छूट

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग ने 15 जनवरी को एक सरकुलर जारी किया था। जिसमें उन्होंने फैसला लिया है कि जिन गाड़ियों में फास्टैग नहीं लगा होगा। उन्हें 24 घंटे में अप-डाउन की छूट नहीं दी जाएगी।

पहले कैश लाइन से अगर कोई वाहन चालक 24 घंटे के अंदर अप-डाउन करना चाहता है तो उसे वापस आते समय 50 प्रतिशत की छूट मिलती थी। लेकिन अब से बिना फास्टैग के वाहनों की सिंगल पर्ची ही काटी जाएगी।

ये नियम 15 जनवरी से लागू भी कर दिया गया है। जिसके बाद सिर्फ फास्टैग वाहनों को ही अप-डाउन की छूट मिलेगी। बिना फास्टैग वाले वाहन चालकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का फैसला

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से 15 जनवरी को जारी सरकुलर में कहा गया है कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया गया है। क्योंकि अभी भी कुछ वाहन ऐसे जिनके द्वारा फास्टैग नहीं लगवाया गया है।

परिवहन एवं यातायात मंत्रालय की ओर से एनएचएआई के चेयरमैंन में एक पत्र जारी किया है। जिसमें उन्होंने देश के 65 टोल को अपने टोल पर बनी कुल लेन का 25 प्रतिशत कैश लेन बनाने की छूट दी है।

जिसके बाद जिन टोल पर 12 लेन है उनमें तीन लाईने कैश की होंगी। जो सिर्फ अगले 30 दिनों तक ही लागू होगी। इनमें हरियाणा-चण्डीगढ़-पंजाब का लडोवाल टोल प्लाजा, करनाल स्थित घरौंडा टोल प्लाजा, अंबाला का शंभू टोल प्लाजा, पानीपत का एल एंड टी टोल प्लाजा और गुरुग्राम का खेड़की डौला, चंडीगढ़ का चंडी मंदिर टोल प्लाजा, चंडीगढ़ का दप्पड़ टोल प्लाजा, चंडीगढ़-मोहाली का बेहरामपुर टोल प्लाजा, मोहाली-चंडीगढ़ का धरेरी जटान टोल प्लाजा शामिल हैं। जिनमें सरकार द्वारा 15 जनवरी के बाद अगले 30 दिनों तक के लिए 25 प्रतिशत कैश लाईने खोलने की छूट दी गई है।