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नगर निगम ने बढ़ाई पानी बरबाद करने वालों की जुर्माना राशि

चंडीगढ़।  नगर निगम ने पानी की दरों को दोगुना करने का प्रस्ताव दिया है। यदि कोई भी व्यक्ति पानी की बरबादी करता है तो उसे 2.5 गुना अधिक जुर्माना राशि का भुगतान करना होगा। इसी के साथ पंप को सीधे आपूर्ति लाइन पर उपयोग करने के लिए 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।

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मसौदा अधिसूचना के अनुसार, एमसी ने पिछले नौ वर्षों से जल शुल्क को संशोधित नहीं किया गया है। अधिकारियों ने निवासियों को पीने के पानी की आपूर्ति में नुकसान को दूर करने के लिए दरों को दोगुना करने का प्रस्ताव दिया। MC ने टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति के लिए शुल्क भी निर्धारित किया है और दर 600 रुपये प्रति टैंकर तय की है। इससे पहले, यह 350 रुपये था।

पानी के टैंकरों को धार्मिक कार्यों में नि: शुल्क प्रदान किया जाएगा।इसके अलावा, एमसी ने हर साल जल शुल्क में पांच प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। शहरी क्षेत्र (EWS) में अनमीटर्ड वाटर सप्लाई के लिए, कॉलोनियों में मीटर तय होने तक प्रति माह प्रति कनेक्शन 500 रुपये का फ्लैट रेट लिया जाएगा।