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दीवारों को विज्ञापन से इस कदर भरा कि जीरकपुर फ्लाईओवर विज्ञापन केंद्र में बदला

जीरकपुर। ट्राईसिटी में विकास तथा लोगों की सुविधाओं को लेकर बनाए गए नियमों का ख्याल प्रसाशन काफी अच्छे से रखता है। साथ ही उन पर बहुत सख्ती से पालन भी करता है। लोगों की ट्रैफिक की सुविधा को मद्देनज़र रखते हुए ही जीरकपुर में फ्लाईओवर बनाया गया है। जिसका फायदा लोग उठा भी रहे है। लेकिन पिछले काफी समय से जीरकपुर फ्लाईओवर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। क्योंकि फ्लाईओवर की दीवारों को विज्ञापनों के पन्नों को चिपकाकर इतनी बुरी तरह से भर दिया गया है कि वह अब देखने में फ्लाईओवर कम और कोई विज्ञापन केंद्र ज्यादा नज़र आता है।

व्यवसाय से जुड़े विज्ञापन पर्चे चिपकाये

व्यवसाय चलाने के लिए लोग फ्लाईओवर पर अपने व्यवसाय से जुड़े विज्ञापन पर्चे चिपकाते ही रहते है। जिससे फ्लाईओवर की दीवारों , बिजली के खंभों आदि पर कोई ऐसी जगह खाली नहीं बची है। जहां पीजी, कोचिंग सेंटर्स, क्लीनिक्स, प्रॉपर्टी डीलर के विज्ञापन पोस्टर या पैम्पलेट न चिपके हों। इन पोस्टर व पैम्पलेट्स ने फ्लाईओवर की सुंरदता को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है।

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अधिनियम प्रॉपर्टी एक्ट 1997 के अनुसार पंजाब प्रिवेशन ऑफ डिफैंसमेंट इस तरह से किसी भी बिल्डिंग या प्रॉपर्टी की सौंदर्य की अवहेलना करना नुकसान पहुंचाना, विघटन करना, खराब करना या किसी अन्य तरीके से चोट पहुंचाना मना है। । इसमें कहा गया है कि संपत्ति में कोई भी भूमि, भवन, झोपड़ी, संरचना, दीवार, पेड़, बाड़, डाक, पोल या कोई अन्य निर्माण नहीं कर सकते हैं।

मनवीर सिंह गिल, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, ज़ीरकपुर, ने कहा, “यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का कर्तव्य है कि वह उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। यदि NHAIअवैध पोस्टर हटाने के लिए नागरिक निकाय की मदद चाहता है, तो हम सहायता करने के लिए तैयार हैं।”