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चालान भुगतान के लिए अदालत में पेश होना जरूरी

चण्डीगढ़। चालान कटने के बाद उसके भुगतान करने और रिलीज ऑर्डर लेने के लिए व्यक्ति का खुद अदालत में पेश होना हुआ जरूरी। यदि व्यक्ति खुद कोर्ट में पेश नहीं होता तो उसका चालान नहीं छूटेगा। अदालत ने यह निर्देश जारी कर दिए हैं।

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अब से जिसका चालान कटा है उसकी दी हुई आईडी की वेरिफिकेशन वकील द्वारा की जाएगी। जिसके लिए व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना जरूरी है। क्योंकि पहले यह कार्य कोर्ट मेंबर्स और मुंशी द्वारा कर दिया जाता था। जिससे कोर्ट को यह पता ही नहीं चल पाता था कि जो आइडी साथ में लगाई है वह चालान कटे हुए व्यक्ति की है या नहीं।

6 जजोंं के नकली साइन कर चालान निकाले, जांच जारी

पिछले साल अगस्त 2019 में चालान निकलवाने के लिए नकली साइन का मामला सामने आया था। जिसमें एक-दो नहीं बल्की 6 जजों के नकली साइन किए गए थे। जिसकी जांच अभी भी जारी है। जांच की जिम्मेदारी सीबीआई के स्पेशल जज डॉ. सुशील कुमार गर्ग को सौंपी गई है। इस घटना के बाद से चालान कटने के बाद चालान निकलवाने को लेकर अब सख्ती कर दी गई है।