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म्यूनिसिपल अथॉरिटी बनाएगी डॉग पोंड: हाईकोर्ट के आदेश

चण्डीगढ़। सड़के हो, बाज़ार हो या फिर पार्क हो हर जगह आवारा कुत्तों ने हर जगह अपना आतंक फैला रखा। सडकों पर घूमते आवारा कुत्तों की वजह से लोगों को काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। इन आवारा कुत्तों की वजह से कई घटनाए हो चुकी है। लेकिन प्रशासन ने इसके लिए कोई कड़े कदम नहीं उठाए है। जिसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रशासन को इसके लिए फटकार लगाई। साथ ही पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ प्रशासन को कड़े आदेश दिये की जल्द से जल्द सडकों पर घूम रहे आवारा कुत्तों के लिए डॉग पोंड बनवाए।

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इन डॉग पोंड में कुत्तों के रखवाली के लिए केयर टेकर रखे जाएगें। जो ये सुनिश्चित करेंगें कि कुत्तों को हर उचित सुविधा व रखरखाव व भोजन दिया जाए। सभी कुत्तों को सफाई से रखा जाए। साथ ही सभी स्ट्रे डॉग्स को रैबीज के टीके लगें हो।

कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और यूटी में सभी म्यूनिसिपल अथॉरिटी को सभी पालतू कुत्तों को रजिस्टर कर उन्हें टोकन देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्तों की ब्रीडिंग को भी पूरी तरह बैन कर दिया है। साथ ही हर क्षेत्र में म्यूनिसिपल अथॉरिटी को 5 डॉग पोंड बनाने के आदेश दिये है।