जीरकपुर। सेक्टर-8 के रहने वाले आदित्य पंडित ने कंज्यूमर फोरम में Big Bazaar के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि वह 30 जनवरी 2019 को Big Bazaar में शॉपिंग करने के लिए गए थे। जहां उन्हे शॉपिंग करने के बाद 3795 रूपये का बिल दिया गया था।
हैरानी की बात यह है कि उसमें 24 रुपये चार्ज कैरी बैग का भी लिखा था। उन्होंने बिल काउंटर पर इसकी शिकायत भी की लेकिन वह नहीं माने और आदित्य पंडित से कैरी बैग का भी चार्ज वसूल किया गया। जबकि ये सरासर गैरकानूनी है।
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जिसके बाद आदित्य पंडित ने इसकी शिकायत कंज्यूमर फोरम में कर दी। कंज्यूमर फोरम ने मामले की जांच की, नियमानुसार कोई भी मॉल या शॉप ग्राहक से कैरी बैग का चार्ज वसूल नहीं कर सकता है। बल्कि सामान के साथ ग्राहक की सुविधा के लिए उन्हें कैरी बैग बिल्कुल मुफ्त देने चाहिए। यदि को मॉल या शॉप इसका चार्ज वसूल करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कंज्यूमर फोरम ने लगाया 5000 का जुर्माना
कंज्यूमर फोरम ने एक शिकायत की सुनवाई करते हुए Big Bazaar को दोषी मानते हुए, उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। साथ ही बिग बाजार को ग्राहक आदित्य पंडित को मानसिक परेशानी देने के लिए 100 रुपये का मुआवजा देना तो होगा ही साथ ही उनके केस में खर्च हुए 1000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा।