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देश में आज से सभी दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की छूट, 50% स्टाफ कर सकेगा काम

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बीच एक बड़ा अहम आदेश जारी किया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक देश में आज से सभी दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। दुकानों में सिर्फ पचास फीसदी स्टाफ ही काम कर सकेगा। हालांकि अभी शॉपिग कॉम्प्लेक्स और मॉल इत्यादि को खोले जाने की इजाजत नहीं दी गई है।

साथ ही जिस एरिया को रेड जोन या फिर कंटेनमेंट जोन घोधित किया गया है वहा पर भी यह आदेश लागू नही होगा।

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों। लेकिन इस इजाजत के साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं।

शर्तों के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनीं चाहिए। दुकानों में केवल आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा। सटाफ द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों को भी निभाना होगा।

चंडीगढ़ में 3 मई तक नहीं खुलेगी गैरजरूरी दुकाने

गृह मंत्रालय का आदेश चंडीगढ़ में लागू नही होगा। कंटेनमेंट ज़ोन में होने के कारण चंडीगढ़ में नहीं दी जा सकती दुकानें खोलने की इजाजत। प्रशासक के सलाहकार मनोज परीदा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी  है।