शिक्षा विभाग द्वारा नए आदेश जारी किए, जिसमें प्राईवेट स्कूलों का सर्मथन करते हुए पेरेंट्स को 31 मई तक बच्चों की फीस जमा कराने को कहा गया। शिक्षा विभाग द्वारा अपने पुराने आदेशों को वापस ले लिया गया है ।
चंडीगढ़ में 23 मार्च को कोविड-19 के कारण कर्फ्यू लगाया गया और 30 मार्च को प्रशासन ने आदेश दिए कि स्कूलों के दोबारा खुलने के एक महीने के बाद परिजनों को स्कूल फीस जमा करवाना होगा।
जिसके बाद इंडिपेंडेंट स्कूलों एसोसिएशन की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और प्रशासन को प्राइवेट स्कूल के बच्चों की अप्रैल-मई की फीस को रोकने का फैसला वापस लेना पड़ा।
अब प्राईवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स को अप्रैल और मई की फीस 31 मई तक जमा कराने के आदेश दिए गए है लेकिन यदि कोई आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण फीस जमा नही भी करवा पा रहा है तो बच्चे को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा।
साथ ही जून से हर महीने अभिभावकों को 15 तारीख को फीस जमा करानी होगी। वहीं स्कूल प्रशासन को सभी टीचरों की सैलरी पूरी देनी होगी। निजी स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस लेने कि अनुमति दी गई है। इसके अलावा कोई भी निजी स्कूल लाइब्रेरी, बस, स्पोर्ट्स समेत किसी भी प्रकार की फीस नहीं वसूल सकते हैं।