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पंचकूला में मास्क नहीं पहनने वालो पर लगेगा 500 रुपये का जुर्माना

पंचकूला में अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने और  थूकने वालो पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बुधवार को कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकना सरकार की प्राथमिकता है। इस संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

पंचकूला समेत पुरे हरियाणा में अब सभी को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहना अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति इन नियमों की अवहेलना पाया गया तो उनपर 500-500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी प्रकार, किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।

जुर्माना लगाने के लिए अस्पतालों में मेडिकल अधिकारी, नगर पालिकाओं में म्युनिस्पिल इंजीनियर, ग्राम पंचायतों में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा संबंधित क्षेत्रों में पुलिस के एसएचओ अधिकृत होंगे। संबंध में आज ही अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है।

अधिसूचना में कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकार ने पहले ही बता दिया था कि महामारी के मद्देनजर सार्वजनिक हित में घर से बाहर, सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर मास्क पहनना या चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर भी रोक लगाना जरूरी है। “अब, यह आदेश दिया जाता है कि इन पाबंदियों का उल्लंघन 500 रुपये का जुर्माना लगाकर दंडनीय होगा। जुर्माना नहीं भरने पर आईपीसी की धारा 188 (लोकसेवक के आदेश की अवहेलना) के तहत कार्रवाई होगी।” यह अधिसूचना राज्य के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ. सूरजभान काम्बोज द्वारा जारी की गई।

गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा में कोरोना की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है। दिल्ली से लगते एनसीआर के चार जिलों सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम व झज्जर से ज्यादातर मामले दर्ज हुए हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में अधिक मामले पाए गए हैं। हरियाणा में कोरोना मामलों की डबलिंग रेट 19 दिन की है। वहीं रिकवरी रेट 66 प्रतिशत और प्रति मिलियन टेस्टिंग रेट 4,000 है।

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