चंडीगढ़ प्रशासन ने प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स को रहत देते हुए निर्देश जारी किये है की अब कोई भी प्राइवेट स्कूल प्रशासन की इजाज़त के बिना 2020 -21 की फीस में भाड़ोत्री नहीं कर सकता। जो फीस 2019-20 सेशन में ली गयी थी वो ही इस साल भी लेनी होगी।
स्कूल किसी भी तरह के हिडन या अडिशनल चार्जिस नहीं वसूल सकता। अगर कोई भी स्कूल इसकी उलंघना करता है तो उनपर सख्त कारवाई की जाएगी।
सभी प्राइवेट स्कूलो को वसूले जाने वाली फीस का विवरण, 15 जून से पहले स्कूल की ऑफिसियल वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।