हरियाणा । राज्य द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अब दिव्यांगों को भी विवाह के समय शगुन लाभ दिया जाएगा। दिव्यांग व्यक्ति 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांग व्यक्ति को ही इस स्कीम के तहत लाभ मिलेगा।
इस स्कीम से लड़का व लड़की दोनों को लाभ होगा क्योंकि यदि विवाह के समय दोनों में से कोई में भी एक दिव्यांग है तो उन्हें सरकार की तरफ से 31 हजार रूपये का शगुन देकर उनकी मदद की जाएगी जबकि यदि विवाह के समय दोनों पति-पत्नी दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रूपये की राशि दी जाएगी। यह विवाह के समय या विवाह के एक के अंतराल में दिव्यांग को विवाह शगुन दिया जाएगा।
हालांकि अभी SC, DT, टपरीवास जाति (BPL परिवारों) को 51 हजार रुपये विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाएं व अनाथ एवं बेसहारा बच्चे (आय 1 लाख से कम) को 51 हजार रुपये SC, BC परिवारों को जमीन 2.5 एकड़ व वार्षिक आय 1 लाख से कम होने पर 11 हजार रुपये और महिला खिलाड़ी को 31 हजार रुपये शादी में कन्यादान के रूप में दिए जाते हैं। लेकिन अब दिव्यांगों को भी इस स्कीम मे तहत लाभ मिलेगा।