सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच अब CBI द्वारा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस केस को लेकर अपना फैसला सुनाते हुए CBI को मामले की जांच व मुंबई पुलिस को सहयोग देने के आदेश दिए है।
दरअसल एक्ट्रैस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में मामला दर्ज है। जिसकों मुंबई में ट्रांसफर कराने के लिए रिया चक्रवर्ती ने कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन कोर्ट द्वारा इस याचिका को खारिज करते हुए। मामले की जांच की जिम्मेदारी CBI को सौंपने का आदेश दिया है। जिसके बाद सुशांत के परिवार व अन्य लोगों ने इसे इंसाफ की जीत बताते हुए खुशी जाहिर की।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने ट्वीट किया- सच की जीत हुई है।
बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न्याय की जीत बताया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से भी मामले की जांच CBI को सौंप दी है। महाराष्ट्र सरकार को जाँच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।
14 जून को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की लाश उनके मुंबई में स्थित फ्लैट से बरामद की गई थी। सुशांत के इस तरह अचानक आत्महत्या कर लेने से पूरे देश को गहरा सदमा पहुंचा। लगभग 2 महीने से सुशांत के समर्थक लगातार सुशांत सिंह मामले की गंभीरता से जांच की मांग कर रहे थे। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें कानून से न्याय मिलने की उम्मीद जागी।
महाराष्ट्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सुशांत सुसाइड केस की जांच अब CBI करेगी। पटना में जो FIR दर्ज की गई है वो कानून सम्मत है। इस फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि हम फैसले को चुनौती देंगे। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह 35 पेज का जजमेंट है। पहले आप इसको पढ़िए। हमने हर पहलुओं का बारीकी से अध्ययन करने के बाद फैसला सुनाया है।
सुशांत सिंह राजपूत के पिता को मुंबई पुलिस द्वारा हो रही जांच पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह का कहना था कि उनका महाराष्ट्र पुलिस में भरोसा नहीं है। उनका कहना था कि इस मामले की जांच CBI को सौंपने की पुष्टि की जाए और मुंबई में महाराष्ट्र पुलिस को इस मामले में CBI को हर तरह से सहयोग करने का निर्देश दिया जाए।
बिहार सरकार का दावा था कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु को लेकर पटना में दर्ज कराई गई प्राथमिकी विधि सम्मत और वैध है। राज्य सरकार ने यह भी दावा किया था कि मुंबई पुलिस ने उसे न तो सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराई और न ही उसने अभी तक इस मामले में कोई प्राथमिकी ही दर्ज की है।