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पंजाब में शाम 7 से सुबह 5 बजे तक लगेगा नाइट कर्फ्यू

पंजाब सरकार ने पंजाब में बढ़ते कोरोना खतरे को देखते हुए नई गाईडलाइन जारी की है, जिस अनुसार अब पंजाब में कल से हर रोज शाम 7 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। सीएम कैप्टन ने सख्त एक्शन लेते हुए विवाह शदियों और अंतिम संस्कार जैसे समागमों पर 31 अगस्त तक पूर्ण बैन लगाया है।

कोविड-19 को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीरवार को एक उच्चस्तरीय बैठक की। कोरोना वायरस के कारण 920 लोगों की हो चुकी मृत्यु और रोजाना आ रहे हजारों मरीजों को देखते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, बस बहुत हो गया। अब ‘युद्ध’ जैसी तैयारी करनी होगी। मुख्यमंत्री ने सरकारी और निजी संस्थानों में  कर्मचारियों की संख्या 50 फीसदी करने के निर्देश जारी करते हुए कहा,  शुक्रवार 21 अगस्त से राज्य के सभी 167 शहरों व कस्बों में रात का कर्फ्यू शुरू हो जाएगा।

अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और मोहाली में बसों समेत सार्वजनिक यातायात के साधनों में सवारियों की संख्या पर फिर बंदिशें लागू की गई हैं। इस फैसले के तहत 50 प्रतिशत सवारियों की ही अनुमति होगी।

किसी भी निजी निजी वाहन में तीन से अधिक सवारियां नहीं बैठ सकेंगी। इसी के सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में सिर्फ 50 प्रतिशत लोग ही जाएंगे 31 अगस्त तक। इसी के साथ बसें में सिर्फ 50 प्रतिशत लोग ही सफर करेंगे और नीजि वाहनों में सिर्फ 3 मैंबर ही सफर करेंगे। सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित इलाकों में सिर्फ 50 प्रतिशत गैर जरुरी सामान दुकाने खुलेंगी।