पंचकूला। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में हुक्का बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 कोविड रेगुलेशंस 2020 और कोटपा 2003 के अंतर्गत राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद भी पंकचूला के कई छोटे-बड़े रेस्टोरेंट्स व कैफे में हुक्का बार चलाए जा रहें।
पंजाब एडं हरियाणा हाईकोर्ट में इसके खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई। जिसके बाद हाईकोर्ट ने NSUI नेता दीपांशु बंसल की याचिका पर राज्य प्रशासन को तुरंत इस ओर ध्यान देने और एक्शन लेेने के आदेश जारी किए। NSUI नेता दीपांशु बंसल ने याचिका में बताया की सरकार द्वारा प्रतिबंध बाद भी पंचकूला के कई रेस्टोरेंट व कैफे खुलेआम युवाओं को हूक्का सर्व कर रहे हैं।
पंचकूला की मेन मार्केट्स सेक्टर-8 और 9 में बने द स्टेज, द मिस्ट, ब्रू इस्टेट, चिकी मंकी, सेक्टर-3 के दफ्तार कैफे, चैकी गांव में द हंटर लैंड, सेक्टर-5 में इस्केप, पिंजौर में गजैंबो सहित कई रेस्टोंरेट्स व कैफे में युवाओं को हूक्का सर्व किया जा रहा है।
साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि यदि इसके बाद भी राज्य सरकार द्वारा कोेई जांच का एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो तुरंत संबधित अधिकारी, विभाग, प्रशासन को इस बारे में बताएं।