चण्डीगढ़। बुधवार को केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 5.0 की नई गाइड लाइन जारी कर दी। जिसमें केंद्र सरकार ने देश के सिनेमाघरों को खोलने का निर्देश दे दिया है। 15 अक्तूबर के बाद से देश में सिनेमा घर फिर से खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसके साथ ही कोरोना से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा सिनेमा घरों के लिए कुछ नियम भी तय किए है।
जिसके पालना अनुसार ही सिनेमा घरों को फिर से खोला जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा सिनेमा घरों में सिर्फ 50 प्रतिशत लोग की बैठाने की अनुमति दी गई है ताकि लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा सके।
स्कूल व कोचिंग सेंटर खोलने का फैसला लेगी राज्य सरकार
केंद्र सरकार द्वारा सिनेमाघरों को खोलने का निर्देश तो दे दिया गया है लेकिन स्कूल, कॉलेज व कोचिंग सेंटर खोलने का फैसला राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। अपने-अपने राज्य की मौजूद हालत को देखते हुए राज्य सरकार स्कूल, कॉलेज व कोचिंग सेंटर खोलने या फिर अभी भी बंद ही रखने पर अपनी मर्जी से फैसला ले सकती है।
हालांकि चण्डीगढ़ में पहले से ही 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूलों को खोल दिया गया है। इसके अलावा अब अन्य कक्षाएं खोलने का फैसला UT प्रशासन पर है। जिसके लिए यूटी शिक्षा विभाग को बच्चों के पेरेंन्ट्स से लिखित सहमति लेनी होगी। यदि स्कूल नहीं भी खोले जाते तो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी।
इसी के साथ खिलाडिय़ों के लिए ट्रेनिंग सेंटर व स्विमिंग पूल भी खुल सकते है लेकिन उसके लिए मंत्रालया द्वारा ही अनुमति दी जाएगी। साथ ही कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्र में विवाह समारोह व अन्य आयोजनों में 100 लोगों को बुलाने की अनुमति दे दी गई है।