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मास्क ना पहनने पर कोर्ट ने लगाया 6 लोगों पर 1000 रुपये जुर्माना

चंडीगढ़ एडमिनीस्ट्रेशन ने मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है जिसे लेकर आज जिला अदालत ने बिना मास्क घूमने वाले 6 लोगों पर एक-एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है। एडवाइजर मनोज परिदा ने भी निर्देश दिए हैं कि पब्लिक प्लेस पर मास्क न पहनने वालों के सख्ती से चालान किए जाएं। गौर हो कि इन लोगों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया था।

पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान बिना मास्क पहनते हुए 25 अप्रैल 2020 को किशनगढ़ के मदन लाल को पकड़ा था। एक अन्य मामले में पुलिस ने शास्त्री नगर मनीमाजरा के राम खिलावन पर 29 अप्रैल को बिना मास्क घूमने के आरोप में केस दर्ज किया था। इनके अलावा पुलिस ने मनीमाजरा के अब्दुल गफार, अनिल कुमार, गणेश और किशनगढ़ के सुनील कुमार को पकड़ा था। आज इन सभी के खिलाफ केस कोर्ट में साबित हो गया। जिसके बाद कोर्ट ने इन सभी पर एक-एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
जुर्माने ना भरने पर सजा का प्रावधान

डिस्ट्रिक कोर्ट में कहा गया है कि अगर ये जुर्माना नहीं भरते तो इन्हें 7 दिनों की सजा भी हो सकती है। डीसी द्वारा लगाई गई धारा 144 को न मानने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जाता है। डीसी ने शहर में धारा 144 के तहत ये आदेश दिया है कि लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य है। यानी अगर कोई मास्क नहीं पहनता पाया गया तो उस पर आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज हो सकता है। दोषियों पर जुर्माना भी लग सकता है और 6 महीने तक की सजा का भी प्रावधान है।

समझ नहीं पा रहें लोग फिलहाल मास्क ही है वैक्सीन

शहर में कोरोना के मामले लोगों के बेपरवाह और लापरवाह से बने हैं और अभी भी सावधानी नहीं बरत रहे हैं। जबकि भारत सरकार और प्रशासन ये कह चूका है कि महामारी से बचने के लिए मास्क ही वैक्सीन है । 172 दिन में 27 हजार चालान काटे।

5 जून को प्रशासन ने पब्लिक प्लेस में मास्क न पहनने और कोविड प्रोटोकोल न मानने पर पेनल्टी नोटिफाई की थी। अब तक सिर्फ 27 हजार लोगों के चालान कटे हैं। अभी 500 रुपए का चालान किया जा रहा है। दूसरी ओर एडवाइजर मनोज परिदा ने भी निर्देश दिए हैं कि पब्लिक प्लेसेस पर बिना मास्क घूमने वालों के सख्ती से चालान किए जाएं।