- 6 साल बाद आया फैंसला दस हजार की रिश्वत मामले CHB का क्लर्क दोषी करार
CBI ने छह साल पुराने एक रिश्वत मामले में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के जूनियर टेक्नीशियन सुरजीत सिंह को दोषी करार दे दिया है। गौर हो कि सुरजीत सिंह को सीबीआई ने 20 मार्च 2014 को दस हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसे CBI की स्पेशल कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा के तहत दोषी करार दिया है और उसे अब 16 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी।
CBI के एडवोके ट केपी सिंह ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया था कि सुरजीत ने सुखबीर सिंह निवासी सेक्टर-61 से उनकी पेमेंट रिफंड वाली फाइल क्लीयर करवाने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। सुखबीर ने अपनी शिकायत में लिखा था कि उनसे सेक्टर-61 के एक फ्लैट की ऑनरशिप ट्रांसफर को लेकर चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को एक लाख रुपए ज्यादा जमा करवा दिए थे। जब उन्हें अपनी इस गलती के बारे में पता चला तो उन्होंने हाउसिंग बोर्ड को एक एप्लीकेशन लिख कर पैसे रिफंड करवाने की मांग की थी। उनकी ये एप्लीकेशन चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के क्लर्क-कम-जूनियर टेक्नीशियन सुरजीत के पास काफी दिनों से पेंडिंग थी। अब सुरजीत इस फाइल को क्लीयर करने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहा था। आखिर में सुखबीर ने 20 हजार रुपए में सौदा तय कर लिया और इस बारे में अपनी शिकायत सीबीआई को भी दे दी। सुखबीर ने तय समय पर सुरजीत को 10 हजार रुपए की पहली किस्त देनी थी तो सीबीआई ने ट्रैप बिछाकर उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था।