- हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना लगवाने वाले हो जाएं सावधान, 3000 का होगा चालान।
यूटी रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिग अथारिटी (Registering And Licence Authority) के माध्यम से रजिस्टर्ड व्हीकल्स में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (high security number plate) ना लगाकर चलने वाले सावधान हो जाएं। अब RLA 2019 से रजिस्टर्ड सभी वाहनों की सीरिज की जांच की जा रही है। जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है, उनके मालिकों को एक अलर्ट नोटिस भेजा जा रहा है। जिसमें वाहन मालिक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का एक फिक्स डेट पर आ जाएं। इसके बावजूद फिक्स डेट में भी नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले वाहन मालिकों को चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस (Chandigarh Traffic police) तीन हजार रुपये का चालान भिजवाएगा।
RLA से मिली जानकारी अनुसार 2019 से रजिस्टर्ड ज्यादातर वाहनों में साधारण नंबर प्लेट लगी हुई है। जबकि उन्हें भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हो चुका है। अब आरएलए अपने रिकार्ड चेक कर साधारण नंबर प्लेट लगाने वाले वाहन मालिकों को नोटिस भेज रहा है। ताकि ऐसे वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का समय दिया जाएगा। जिसके बाद भी नंबर प्लेट नहीं बदलने वाले वाहन का चालान करने के लिए लेटर भेजा जाएगा। ताकि नियमानुसार ट्रैफिक पुलिस वाहन मालिक को तीन हजार का चालान भेज सकें।
आरएलए की तरफ से स्पेशल तीन या चार डिजिट में अलाट वाहनों के नंबर भी बंद किए जा रहे हैं। उस नंबर की जगह अब एक सीरिज में सभी वाहनों का नया नंबर अलाट किया जा रहा है। सेंटर की गाइडलाइसं के बेसिस पर चंडीगढ़ के साथ साथ पडोसी राज्य हरियाणा और पंजाब में भी नियम लागू हो रहे हैं।