- अब ज्यादा कैपिस्टी के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल और थिएटरों।
चंडीगढ़ में सेंटर गर्वनमेंट की ओर से जारी Covid-19 के नए दिशा-निर्देश को वीरवार से शहर में लागू किया गया है। जिसके तहत प्रशासन ने सिनेमा हॉल और थिएटरों को ज्यादा बैठने की क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दे दी है। वहीं, स्वीमिंग पूल (Swimming Pool) को भी सबके लिए खोलने की मंजूरी दे दी गई है।
यह आदेश यूटी प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने जारी किए गए हैं। नए दिशा-निर्देश 1 फरवरी से प्रभावी हो जाएंगे। यह 28 फरवरी तक लागू रहेंगे। इसके अनुसार अब अन्य राज्यों के लिए आवाजाही पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी, न ही इसके लिए किसी तरह की अनुमति लेने की जरूरत होगी। सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम करवाने के लिए हॉल में अधिकतम 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। नए दिशा-निर्देश में कहा गया है कि संबंधित राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों की एसओपी के हिसाब से परमिशन दी जाएगी। सिनेमा हॉल और थिएटरों को अधिकतम 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी। अब वे ज्यादा लोगों को बैठाने की क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर संशोधित एसओपी जारी करेगा।
स्वीमिंग पूल के लिए मिनीस्टरी जारी करेगा एसओपी
तैराकी के शौकिनों के लिए स्वीमिंग पूल को पहले ही अनुमति दे दी गई थी। अब सभी के लिए इसे खोलने की अनुमति दी गई है। युवा और खेल मामलों का मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर इसके लिए संशोधित एसओपी जारी करेगा। कारोबारी प्रदर्शनी की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है।