- चंडीगढ़ में हुक्का सर्व करने पर लगी धारा-144
चंडीगढ़ में नाइट क्लब और डिस्कोथेक में बढ़ते हुए क्रेज को देखकर हुक्का परोसने पर प्रशासन ने एक बड़ी कार्यवाही की है। चंडीगढ़ के डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने धारा-144 को आगे बढ़ा दिया है। 13 अप्रैल तक अब हुक्का सर्व करने पर धारा-144 लागू रहेगी। कोई नाइट क्लब, रेस्टोरेंट या बार हुक्का में ऐसा करता हुआ पकड़ा तो उसके खिलाफ आइपीसी की धारा-144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रशासन की मानें तो कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किए हैं। फ्लेवर हुक्का के अलावा जो क्लब निकोटिन या अन्य केमिकल से बने हुक्का परोस रहे हैं। उन सब पर पाबंदी लगाई गई है।
कोरोना संक्रमण फैलने का डर
डीसी ने अपने आर्डर में बताया है कि जो क्लब संचालक हुक्का सर्व कर रहे हैं, उससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है। क्योंकि एक हुक्के को कई लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं। हुक्के में एक पाइप, नोजल और बाउल होती हैं। लेकिन हुक्का पीने वाले कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है।
हेल्थ मिनीस्टरी से मांग हुक्का पर हो बैन
पीजीआइ ने भी हेल्थ मिनीस्टरी को हुक्का पर बैन लगाने की रिपोर्ट भेजी है। पीजीआइ की हाल में आई एक रिपोर्ट में ये साबित हुआ है कि फ्लेवर हुक्का और निकोटिन हुक्का दोनों ही सेहत के लिए घातक है। इससे युवाओं में कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। वहीं, पीजीआइ के डा. कृष्ण गाबा ने बताया कि हुक्का पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता तो कमजोर होती है। इसके अलावा हुक्का का फ्लेवर ठंडा होता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।