- पंचकूला में बिना बताए किया प्रोग्राम तो होगी कढ़ी कार्यवाही: डीसी
कोविड-19 मामलों में बढ़ौतरी को देखते हुए डीसी मुकेश कुमार आहुजा की ओर से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि पंचकूला में सोशल, एजुकेशन, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, पॅलिटिक्ली प्रोग्राम और अन्य मंडली सभाओं को आयोजित करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होगी, अन्यथा ऐसा ना करने वालों पर कढ़ी कार्यवाही की जाएगी।
डीसी आहूजा ने बताया कि बिना अनुमति के किसी भी तरह की कोई सभा नहीं होगी। इसके अलावा पंचकूला के डीसीपी, पंचकूला और कालका के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, पुलिस स्टेशन पर तैनात एसएचओ, पुलिस पोस्ट इंचार्ज और इंसिडेंट कमांडर इन आदेशों का सख्ती से पालन करेंगे। अगर जिले में ऐसा कोई कार्यक्रम होता दिखाई दिया, जहां पर काफी संख्या में भीड़ हुई और उसकी अनुमति भी नहीं मिली तो अफसरों पर एक्शन भी होगा।
आहूजा ने बताया कि उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 की धारा 30 और 34 के तहत यह आदेश जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के तौर पर जारी किए है। इन आदेशों की उल्लंघना होने पर आईपीसी की धारा 188, 1860 के तहत कानूनी कार्रवाई के अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 की धारा 51 और 60 के तहत तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
डीसी ने बताया कि मार्च के शुरूआत से ही कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जिसके तहत 6 फरवरी, 2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि खुले स्थानों में, समारोहों में कोई सीमा नहीं है। हालांकि, इसे लोगों को क्षमता को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाएगी।
इसलिए भारत और हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी सामाजिक दूरी बनाए रखने वाले मानदंड, जैसे कि मास्क पहनना, हाथ धोना या सैनिटाइजर लगाना और थर्मल स्कैनिंग इत्यादि के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जा सके।