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हुक्का और शराब बेच रहे पर्पल फ्राग और हाईवे फ्लेवर के मालिकों पर मामला दर्ज

कोविड -19 नियमों की धज्जियां उड़ाते बेच रहे थे हुक्का और शराब, मामला दर्ज

पंचकूला जिले के कैफे में बिना लाईसेंस शराब पिलाने और देर रात तक रेस्टोरेंट खुला रखने के आदेशों की पालना ना करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया हैं। जिसमें पुलिस ने मालिकों के खिलाफ कढ़ी कार्यवाही की है।

पहला मामला -पर्पल फ्राग रेस्टोरेंट

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सेक्टर-9 पर्पल फ्राग रेस्टोरेंट को देर रात तक खोलने पर सेक्टर-21 निवासी रेस्टोरेंट मालिक अभिनव बंसल और मैनेजर मोहित धीमान पर सेक्टर-5 पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। प्रशासन ने पहले ही सेक्टर-9 पर्पल फ्राग को कोविड 19 के आदेशों को ना मानने के संबंध में नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद भी यहां पर हुक्के पाए गए थे। जिन्हें सेक्टर-10 चौकी इंचार्ज नरेंद्र सिंह की टीम ने जब्त कर लिया। वहीं पर्पल फ्राग रेस्टोरेंट को अपनी मर्जी से देर रात करीब साढ़े 12 बजे भी चलाया जा रहा था। जबकि प्रशासन ने किसी भी रेस्टोरेंट को देर रात चलाने की इजाजत नहीं दी हैं।

पुलिस टीम को रेस्टोरेंट के अंदर तीन टेबलों पर दो हुक्के पड़े मिले। जिसके बाद सेक्टर-5 पुलिस स्टेशन में पर्पल फ्राग के मालिक और मैनेजर के खिलाफ धारा 188, 269, 270, 34 और 58 डिजास्टर मैनेजमेंट के अलावा धारा 3, 4 एपिडेमिक डिजीज के तहत मामला दर्ज किया।

दूसरा मामला -हाईवे फ्लेवर कैफे

वहीं पुलिस चौकी अमरावती के अधीन आते हाईवे फ्लेवर कैफे के मालिक राकेश कुमार को भी गिरफ्तार किया है। दोनों ही जगहों पर कोविड नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही थी। जिसके बाद ही एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए।

पुलिस चौकी अमरावती की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि हाईवे फ्लेवर कैफे मालिक राकेश कुमार अपने कैफे में शराब बेचता है। जबकि शराब परोसने की परमिशन उसके पास नहीं हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम ने रात को रैड मारी और देखा तो कैफे 11.30 बजे के बाद भी खुला था। जो जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना करना था। पुलिस की ओर से आरोपी राकेश कुमार को गिरफ्तार करके पिंजौर थाने में धारा 188,269,270, आईपीसी व 72-सी (ए) पंजाब एक्ट 1914 के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई की गई।