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पंचकूला में नाईट कर्फ्यू का पालन ना करने पर होगी जेल, निर्देश जारी

पंजाब और चंडीगढ़ के बाद हरियाणा सरकार ने भी सोमवार को प्रदेश में नाईट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाने की घोषणा जारी कर दी है। अब प्रदेश में रोजाना रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट (9.00Pm to 5.00 Am) कर्फ्यू रहेगा। आम आदमी की आवाजाही पर सख्ती (strict action on Violation) रहेंगी। वहीं पुलिस को भी लोगों से नाईट कर्फ्यू का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि अवाश्यक सेवाओं (Essential Services) में लगे कर्मचारियों (Employees) की आवाजाही जारी रहेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Prime Minister Narendra Modi ) ने मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में नाइट कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया था। उनकी नजर में इस नाम से लोगों में जागरूकता (Awareness ) आएगी और उन्हें याद रहेगा कि कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है।

पालन ना करने पर मिलेगी सजा

नाईट कर्फ्यू का उल्लंघन (Violation) करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान किसी भी व्यक्ति को बिना किसी काम से घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। गैर जरूरी कार्य से सार्वजनिक स्थलों (Public Place) और सडक़ों (Roads) पर घूमने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट (Disaster Management Act) और भारतीय दंड संहिता (Indian Panel Code) की विभिन्न धाराओं (Different Section) के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत जुर्माने (Penalties) से लेकर कारावास (Jail) का प्रावधान है।

किन्हें मिलेगी छुट

1. कानून व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं (Emergencies Services) में लगे कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मचारी (Police Employees) , वर्दी में सैन्य कर्मी, स्वास्थ्य, बिजली और अग्निशमन विभाग (fire brigade) के कर्मचारी, कोविड-19 ड्यूटी पर लगे तमाम लोगों और मान्यता प्राप्त पत्रकारों (Accredited Journalist) को रात्रि कर्फ्यू में घर से बाहर निकलने की छूट दी गई है। हालांकि इस दौरान उन्हें अपना परिचय पत्र (Identity Card) साथ रखना होगा।

2. इंटरस्टेट या इंटरास्टेट (Intrastate or Interstate ) पर वस्तुओं की ढुलाई (Transportation) में लगे वाहनों को रात्रि कर्फ्यू से छूट दी गई है।

3. स्टेट की बाउंडरी (Border) से गुजरने वाले दूसरे स्टेट के सभी वाहनों और लोगों को प्रदेश की सीमाओं से गुजरने की छूट रहेगी।

4. मेडिकल स्टोर (Medical Store), हॉस्पिटल (Hospitals) और (ATM) एटीएम 24 घंटे खुले रहेंगे।

5. गर्भवती महिलाएं (Pregnant women )और मेडिकल सेवा के लिए पेशंट्स (Patients ) रात में भी आ-जा सकते हैं।

6. टै्रवलिंग (Travelling ) के लिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या इंटरस्टेट Bus Stand पर आने-जाने में प्रतिबंध (Restriction)  लागू नहीं होगा।

बता दें कि हरियाणा में कोरोना ने विकराल रूप धारण कर लिया है। कोरोना ने हरियाणा में पिछले पांच महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रविवार को प्रदेश में 3440 नए केस मिले थे, जबकि 16 लोगों की मौत हो गई।

कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हरियाणा में सभी आंगनबाड़ी केंद्र, शिशु गृह और पहली से आठवीं तक के स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। सरकार ने डीसी को निरीक्षण का जिम्मा सौंपा है। कोरोना को लेकर जारी आदेश की वे मुनादी कराएंगे। इनका उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाएगी।