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हिमाचल प्रदेश ने टूरिस्ट को जारी की नई गाईडलाईंस, जानें ?

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने राज्य ( State) में आने वाले पर्यटकों (tourist) के लिए नए आदेश (Order) जारी कर दिए हैं। नए आदेश शुक्रवार से लागू (Implement) हो जाएंगे। जिसके तहत प्रदेश में भारी कोविड (High Covid Case) मामलों वाले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और पंजाब से सडक़, हवाई जहाज या ट्रेन से आने वाले पर्यटकों को आने से पहले 72 घंटे के अंदर आरटीपीसीआर (RTPCR) की निगेटिव रिपोर्ट (Negative Report) लाने की सलाह दी गई है।

गौर हो कि डिजास्टर मैनेजमेंट सेल ( Disaster Management Cell) ने मीटिंग कर सरकार को पर्यटकों के लिए आदेश जारी करने को कहा हैं

यात्रियों या पर्यटकों के आने पर रोक नहीं लगाई गई है। खुले स्थलों में पब्लिक इंटरस्ट (Public interest) में होने वाले प्रशासनिक या आधिकारिक कार्यक्रमों में केपेस्टिी पचास फीसदी (50%) तक रखी गई है। वहीं 21 अप्रैल तक स्टूडेंट्स के लिए स्कूल बंद रखने के साथ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाने का फैसला इंस्टीटयूट (Head of institute) के हैड के पास रहेंगा। रिहायशी स्कूल अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) की एसओपी (SOP)का पालन करते हैं तो उन्हें हॉस्टल बंद करने की जरूरत नहीं होगी।

एग्जाम सेंटर्स (Examination Center) के लिए चिह्नित एजुकेशन इंस्टीटयूट (Identify Education institute)  को एग्जाम से पहले अच्छी तरह से सैनिटाइज (Sanitize) करना होगा। इसके लिए हर इंस्टीटयूट में एक कंप्लायंस अफसर (Compliance Officer) को नियुक्त करना होगा। प्रदेश के निवासियों को हाई कोविड केस वाले राज्यों से लौटने पर सात दिन एहतियातन आइसोलेट (Isoliate)  रहने को कहा गया है।