कोरोना महामारी से निपटने के लिए सात दिनों के लिए लागू की गई पाबंदियों को अब अगले सात दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 18 मई सुबह 5 बजे तक चंडीगढ़ में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। गैर जरूरी सामान की दुकानें बंद रहेंगी। दिन में आने-जाने की मंजूरी है, लेकिन शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लग जाएगा।
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प्रशासन ने कुछ नए बदलाव भी किए गए हैं। ज्यादा गैदरिंग ना हो इसलिए अब मैरिज फंक्शन में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। जबकि पहले यह 50 लोगों की परमिशन दी थी। वहीं अंतिम संस्कार में परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अब 20 की जगह केवल 10 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
सोमवार को चंडीगढ़ प्रशासक वीपी सिंह बदनोर ने राज भवन में कोविड वॉर के दौरान अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। जिसमें यह सब फैसलें लिए गए हैं। वहीं मार्निंग वॉक के लिए पार्कों में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक लोग आ-जा सकते हैं।
टूरिस्ट स्पॉट रहेंगेे बंद
चंडीगढ़ के सभी टूरिस्ट स्पॉट जैसे सुखना लेक, म्यूजियम, प्लाज सेक्टर -17, लाइब्रेरी और रॉक गार्डन को आगे भी बंद रखा जाएगा।
नेबरहुड पार्कों में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक मार्निंग वॉक हो सकेगी।
क्या रहेंगे बंद
- गैर जरूरी आइटम सेल करने वाली सभी दुकानें बंद रहेंगी। सभी छोटी-बड़ी मार्केट 18 मई तक बंद रहेंगी।
- प्राइवेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम करवाना होगा। उनका स्टाफ घर से काम करे। ऑफिस में स्टाफ नहीं आएगा।
- सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, बार, स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर बंद ही रहेंगे।
- सभी स्पोट्र्स कांप्लेक्स बंद रहेंगे। ओलंपिक की तैयारी करने के लिए एथलीट्स को स्पोट्र्स सेक्रेटरी विशेष मंजूरी दे सकता है।
- सामाजिक, धार्मिक, खेल और राजनीतिक कार्यक्रम पर पूरी तरह रोक रहेगी।
- रिक्रूटमेंट एग्जाम स्थगित कर दिए गए हैं। यूपीएससी जैसी परीक्षाओं को यूटी प्रशासन विशेष मंजूरी देगा।
- स्कूल कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। हालांकि टीचिंग स्टाफ एजुकेशन डिपार्टमेंट की विस्तृत गाइडलाइंस के तहत जरूरत पडऩे पर बुलाया जा सकता है।
- शराब के ठेके और अहाते भी बंद रहेंगे।