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Healing Hospital का बिल था 91000/- लेकिन वसूले 3.69 लाख, अब लौटानी होगी रकम

कोरोना की दूसरी लहर में चंडीगढ़ के प्राइवेट हॉस्पिटल ने लोगों को इलाज के नाम पर खूब लूट मचाई थी। प्रशासन की ओर से एसडीएम एस के जैन की कमेटी ने एक ऐसे ही मामले में सेक्टर-34 के हीलिंग हॉस्पिटल (Healing Hospital Chandigarh) को दोषी पाया है। जिसमें हॉस्पिटल ने 91 हजार की जगह मरीज के परिवार से 3.69 लाख वसूल लिए।

अब कमेटी ने हॉस्पिटल को ज्यादा वसूली राशि जो करीब 2.78 लाख रुपये बनती है, जल्द लौटाने के आदेश दिए हैं। हॉस्पिटल के खिलाफ कुणाल सोनी ने कमेटी को अपनी शिकायत दी थी। उनका आरोप था कि हीलिंग अस्पताल ने उनके पिता के इलाज के लिए तय दाम से कई गुना ज्यादा रुपये वसूले हैं।

इस शिकायत पर एसडीएम एसके जैन व उनकी टीम के सदस्यों ने मामले की जांच की। जांच में पाया गया कि सेक्टर-34 के हीलिंग हॉस्पिटल में कुणाल के पिता के इलाज का कुल खर्च करीब 91,000 रुपये का था, लेकिन हॉस्पिटल ने 3.69 लाख का बिल थमा दिया और उन्हें इसे चुकाने पर जबरन मजबूर भी किया।

अब कमेटी ने अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट को आदेश दिए हैं कि वह तीन दिन के अंदर ज्यादा पैसे लौटा दें। लेकिन कमेटी ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि पैसे लौटाने के साथ कमेटी हॉस्पिटल पर कार्रवाई क्या करेगी?

दरअसल, चंडीगढ़ प्रशासन ने जून महीने में ही प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा ओवरचार्जिंग की जांच के लिए एसडीएम (मध्य), एसडीएम (पूर्व) और एसडीएम (दक्षिण) की अध्यक्षता में तीन कमेटी बनाई थी। इस कमेटी को आदेश दिए गए थे कि वह अपने इलाके में प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ आने वाली ओवरचार्जिंग की शिकायतों की जांच करें और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करें।