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पंचकूला में इंक्रोचमेंट हटाने का ड्राइव आज से शुरू, एसएचओ और जेई भी शामिल

पंचकूला में इंक्रोचमेंट हटाने के दिए गए निर्देशों पर कोई प्रभावी कार्रवाई न होने पर हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से शुक्रवार को मीटिंग बुलाई गई। गौर हो कि 17 दिन पहले मीटिंग बुलाई गई थी। लेकिन शुक्रवार को मीटिंग में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला नगर निगम और पुलिस विभाग ने भाग लिया। जिसमें सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों से वसूला जाने वाला जुर्माना बढ़ाने और सामान जब्त करने का फैसला लिया गया।

विधानसभा स्पीकर ने बताया कि अगर किसी सेक्टर में दोबारा इंक्रोचमेंट होती है तो इसके लिए उस एरिया में नगर निगम, एचएसवीपी के जेई और पुलिस चौकी इंचार्ज जिम्मेवार होगा। जिसके लिए अब उन पर कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह अब इंक्रोचमेंट अभियान का नेतृत्व करेंगे।

एचएसवीपी, नगर निगम और पुलिस विभाग से कोऑर्डिनेट कर इंक्रोचमेंट अभियान चलाएंगे। पंचकूला नगर निगम में डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर अमन ढांडा ने प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर मीडिया को बताया कि नगर निगम आज से पंचकूला में एन्क्रोचमेंट हटाने को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। परमानेंट या टेंपरेरी एन्क्रोचमेंट करने वाले रेहड़ी वालों और दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी।

हिंदी समाचार दैनिक भास्कर की मानें तो शनिवार से पुलिस की एक टीम को नगर निगम के साथ इंक्रोचमेंट हटाने के काम में लगाया जाएगा। इसके साथ ही जिस भी सेक्टर में इंक्रोचमेंट हटाने का कार्य चल रहा होगा उसी सेक्टर से संबंधित थाना प्रभारी भी इंक्रोचमेंट हटाने में निगम की टीम को सहयोग करेंगे।

अमन ढांडा ने मीडिया को बताया कि इंक्रोचमेंट हटाए जाने को लेकर नगर निगम ने एक टीम बनाई है जिसमें संबंधित एरिया के जेई की भी जिम्मेदारी लगाई। उन्होंने कहा कि इंक्रोचमेंट लगने की जिम्मेदारी उसी एरिया के जेई की होगी। यदि इंक्रोचमेंट होती है तो इसकी जवाबदेही भी जेई की होगी। वहीं, सैनिटाइजेशन की टीम को अब इंफोर्समेंट टीम के साथ जोड़ा गया है।

आज से इंक्रोचमेंट पर लगेगा बड़ा जुर्माना

डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर ने बताया कि पहले 500/- जुर्माना लगता था। अब 1000/- से लेकर 5000/- तक जुर्माना लगाया जाएगा। शनिवार से जो भी व्यक्ति इंक्रोचमेंट करता मिला तो पहली बार उस पर 1000/- का जुर्माना लगेगा।

दूसरी बार अगर वहीं व्यक्ति फिर से इंक्रोचमेंट करता मिला तो उससे 2500/- जुर्माना लिया जाएगा। तीसरी बार यदि वहीं व्यक्ति इंक्रोचमेंट करता पाया जाता है तो उस व्यक्ति से 5000/-  जुर्माना लगाने के साथ ही उसका सारा सामान भी जब्त कर लिया जाएगा।