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चंडीगढ़ में कैंटीन व होटल मालिकों को मिली नई हिदायत, ना मानने पर होगी कार्यवाही

चंडीगढ़ के स्कूल, इंस्टीट्यूट, होटल, कॉफी शॉप, रेस्टोरेंट, बेकरी सहित सभी खाने की जगहों को एमओएच विभाग से एक माह के अंदर स्वास्थ्य व सफाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओएसी) लेने का निर्देश जारी किया गया है। इस दौरान लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ नगर निगम की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने पब्लिक नोटस जारी कर सीा को सूचना जारी कर दी है।

खाने वाले स्थानों और स्कूलों की कैंटीन में बच्चों व लोगों के खानपान को लेकर काफी ध्यान रखा जाता है। इसकेलिए निगम का एमओएच विभाग लगातार जांच भी करता है। निगम की ओर से इसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना होता है। निगम ने सभी स्कूल, इंस्टीट्यूट, होटल, कॉफी शॉप, रेस्टोरेंट, बेकरी सहित सभी खाने के स्थलों को नोटिस भेजकर एनओसी लेने को कहा गया है। इसके लिए सभी को एक माह का समय भी दिया गया है। इस दौरान संचालक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद टीम जाकर मौके पर जांच करेगी। इस समय सीमा में आवेदन न करने वालों के खिलाफ निगम कार्रवाई करेगा।