हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव की ओर से जारी आर्डर में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 2 सप्ताह के लिए दोबारा बढ़ा दी गई है। हरियाणा में लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार द्वारा आधिकारिक जानकारी साझा की गई कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि 6 सितंबर 2021 की सुबह 5 बजे तक बढ़ाई गई है।
नए नियम 23 अगस्त से मान्य होंगे। नए नियमों के तहत समय संबंधित पाबंदी हटाई गई। नए आर्डर के अनुसार यूनिवर्सिटी के वीसी को कहा गया है कि अगले सैशन के लिए तैयार रहें ताकि पूरी क्षमता के साथ स्टूडेंट्स की पढ़ाई करवाई जा सके। नाईट कर्फ्यू तो पिछली बार हटाया गया था।
मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी जिला उपायुक्तों व हरियाणा पुलिस जनरल डॉयरेक्टर को आदेश के जारी किए हैं। इनके अनुसार सभी मॉल और दुकानें खोलने की छूट पहले की तरह जारी है इसके साथ ही स्विमिंग पूल को भी खोलने की अनुमति दी है।
बता दें कि इसके अलावा होटल और बार भी खुले रहेंगे लेकिन 50 सिटिंग क्षमता के साथ इन्हें खोलने की अनुमति मिलेगी। स्पा और गोल्फ कोर्स को लेकर भी यहीं नियम लागू होंगे। इसके अलावा इंडोर जगह पर अधिकतम 50 फीसद लोग ही एकत्रित हो सकते हैं और अधिकतम संख्या 100 होगी।
वहीं जगहों पर अधिकतम 200 लोग एकत्रित हो सकते हैं। लेकिन साथ में हिदायत है कि सभी होटलों, बार, स्पा और स्विमिंग पूल संचालकों को कोविड नियमों की सख्ती से पालना करनी होगी। अगर कोई अवेहलना करना पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी।