- चंडीगढ़ में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर हो सकती है जेल
वैसे आए दिन चंडीगढ़ में ट्रैफिक पुलिस सख्त होती जा रही है। शहर में लगातार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को प्रोमोट किया जा रहा है, जिसके तहत साइकिल राइडर्स के लिए अलग ट्रैक बनाए गए हैं। वहीं इस ट्रैक पर घुसने वाले अन्य वाहनों को साधारण फाईन लेकर छोड़ दिया जाता था, परंतु अब इस रूल को तोड़ने वालों के लिए जेल जाने का प्रावधान भी एड कर दिया गया है।
Headquater की बैठक में हुआ नया फैसला
रोड सैफटी की बैठक में मध्यमार्ग पर सड़क क्रॉस करने वाली जगहों पर ब्लिंकर लगाए जाएंगे। साथ ही हादसे को रोकने के लिए जिन जिन चौराहों पर जाम लगता है उनपर दिशा दिखाने वाले signboard लगाए जाएंगे। इसी के साथ सुखना लेक के सामने साइकलिंग ट्रैक पर वाहन चलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाया गया है।
दूसरी बार रूल तोड़ने पर होगी 2 साल की जेल
मोटर व्हीकल एक्ट 184 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति साइकिल ट्रैक पर वाहन चलाता पकड़ा गया तो उसे 6 महीने की सजा व एक हजार रुपये फाइन देना पड़ सकता है। साथ ही अगर 3 साल में दूसरी बार रूल तोड़ने पर 2 साल की सजा या फिर 2 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।