पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रशासन को 10 मई तक पुलिस थानों और चौकियों में लगे सीसीटीवी कैमरों को अपग्रेड करने को कहा। हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई के लिए प्रशासन को 6 महीने का अतिरिक्त समय देने से इंकार कर दिया है।
आदेशों का सख्ती से पालन करें – जस्टिस अमोल रत्न
केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कह दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मामले में सरकारों के खिलाफ कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। हाईकोर्ट जस्टिस अमोल रतन सिंह की बेंच केस की सुनवाई कर रही है। बैंच ने कहा है कि चंडीगढ़ के अलावा पंजाब और हरियाणा के लिए भी यही आदेश है और वे इसका सख्ती से पालन करें।
अफसरों को पेश करना होगा एफिडेविड
इस मामले कि सुनवाई अब 18 अप्रैल को होगी । हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/गृह सचिव का एफिडेविड पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान हैरानी जताई कि 6 महीने से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी यूटी प्रशासन और समय मांग रहा है। इस मांग के पीछे कोई उचित आधार नजर नहीं आता।