मोहाली। OYO कंपनी के मालिक व CEO रितेश अग्रवाल समेत कुल 7 लोगों पर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। OYO एक जानीमानी नामी कंपनी है। OYO कंपनी के मालिक पर धोखाधड़ी का केस करवाने वाले शिकायतकर्ता विकास गुप्ता ने बताया कि OYO के मालिक ने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था।
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दरअसल शिकायतकर्ता विकास गुप्ता का रामगढ़ रोड पर कासा विला के नाम से एक मैरिज पैलेस है। जिसके लिए OYO के मालिक ने उनके साथ यहां शादियों की बुकिंग कराने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने के बाद भी वह उनके पैलेस की बुकिंग करवाते रहे लेकिन पैसे देने के नाम पर उन्होनें साफ मना कर दिया।
OYO कंपनी द्वारा सिर्फ जनवरी 2020 तक ही कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। लेकिन मार्च तक उन्होनें पैलेस में बुकिंग करवाई थी। लेकिन OYO ने नए एग्रीमेंट मुताबिक बनती रकम देनी बंद कर दी और 16 मार्च 2020 को नोटिस विकास गुप्ता को भेज दिया जिसमें 31 मार्च तक उन्हें बैंक्विट हॉल के तमाम दस्तावेज, साजो समान और NOC आदि उनके पास जमा कराने के लिए लिखा। नोटिस में कहा गया कि यदि विकास गुप्ता की कंपनी ऐसा नहीं करती तो एग्रीमेंट कैंसिल समझा जाए।
जिसके चलते शिकायतकर्ता विकास गुप्ता ने OYO कंपनी के मालिस व CEO समेत कुल 7 लोगों पर करार खत्म होने के बावजूद उसके बैंक्विट हॉल को अवैध रूप से इस्तेमाल कर पैसे वसूलने का आरोप लगाया है।
जिसके बाद पुलिस ने OYO कंपनी के मालिक समेत 7 लोगों पर FIR नंबर 289 IPC की धारा 420 व 120 बी के तहत दर्ज किया गया है। आरोपियों में OYO के मालिक रितेश अग्रवाल, CEO संदीप लोधा और कंपनी के अन्य कर्मचारियों में तरुण अलवादी, हेमंत पंत, सनी नागपाल, सोविल सिन्हा बाबू एवं सचिन बग्गा शामिल हैं।