चंडीगढ़ में भी पटाखे बेचने और जलाने पर बैन लगा दिया गया है। यूटी प्रशासन की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत फैसला लिया है। गौर हो कि शुक्रवार को प्रशासक वीपी सिंह बदनौर से मंजूरी मिलने के बाद प्रशासन ने निर्णय लिया है।
96 लाइसेंस जारी हुए रद्द
पटाखे बिक्री के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने 96 लाइसेंस जारी किए थे, केंसल की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। पीजीआई चंडीगढ़ और एनजीटी की चेतावनी के बाद कोरोना महामारी को देखते हुए यूटी प्रशासन ने पटाखे बेचने पर रोक का निर्णय लिया है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का हवाला देते हुए ही यह आदेश जारी हुए हैं।
निगरानी के लिए अलग अलग टीमें
अब बेचने और जलाने पर रोक लगाने के लिए प्रशासन की ओर से टीमें बनाई जाएगी। पुलिस पर भी पटाखे जलाने या बेचने वालों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी होगी। इसके लिए तीनों एसडीएम और डीएसपी की टीम बनाई गई है।
सिटी के क्रेक्रस डीलर नाराज
चंडीगढ़ प्रशासन के फैसले पर पटाखा विक्रेताओं ने नराजगी जाहिर की है। उन्होंने पहले से ही पटाखों का स्टॉक खरीद लिया था। जिससे लाखों से रुपयों का नुक़सान उठाना पड़ रहा है।
इन राज्य में लगा चुकी है रोक
इससे पहले कुछ राज्य जैसे दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र पहले ही पटाखों की सेल पर बैन लगा चुका है।