ट्रैफिक पुलिस ने एक नाबालिग को बिना लाइसेंस के एक्टिवा चलाते हुए पकड़े जाने पर जिला अदालत ने 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जबकि नाबालिग ने ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई को कोर्ट में गलत बताया था, इसलिए उसने इस चालान के खिलाफ कोर्ट में रिट दायर की थी लेकिन उसकी दलीलें कोर्ट में काम नहीं आईं। कोर्ट ने मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 199ए, 192, 196, 194सी और डी के तहत ट्रायल चला।
पुलिस के मुताबिक 6 नवंबर 2020 को हल्लोमाजरा के पास पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। वहां पुलिस ने उसे शाम करीब 7.30 बजे एक्टिवा चलाते पकड़ा। उसने ना तो हेलमेट पहना और दो लडक़ों को एक्टिवा पर अपने साथ बैठाया हुआ था जबकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी व इंश्योरेंस भी नहीं था। उस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने उसका चालान काट दिया।
नाबालिग ने ट्रैफिक पुलिस के चालान को गलत बताया था। उसने कोर्ट में बताया था कि, वह एक्टिवा नहीं चला रहा था। उस समय उसका भाई विजय एक्टिवा चला रहा था। इसलिए पुलिस ने उसका गलत चालान काटा था। लेकिन कोर्ट में अपनी दलीलों को मजबूती से पेश नहीं कर सका। इसके बाद कोर्ट ने भी उसे दोषी मानते हुए उसे 25 हजार रुपए हर्जाना भरने के आदेश दिए।
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