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जानें चंडीगढ़ सिटी की नई पार्किग पॉलिसी, लंबे समय के बाद शुरूआत

  • कहां पार्क होगें अब व्हीकल्स, जानें चंडीगढ़ प्रशासन की नई पार्किग पॉलिसी

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की फटकार के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने बढ़ते व्हीकल्स के दबाव को कम करने के लिए नई पार्किंग पॉलिसी लागू कर दी है। पॉलिसी में साइक्लिंग को बढ़ावा देने, कारों का कम यूटीलाईज करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। गौर हो कि पिछले तीन साल से यह पॉलिसी अधर में लटकी हुई थी।

50 से ज्यादा इम्पलॉइज होने पर शटल बस सेवा

सरकारी/ पीएसयू संस्थाएं/ इंडस्ट्रियल, आईटी कंपनियों आदि में 50 से ज्यादा इम्पलॉइज होने की स्थिति में शटल बस सेवा देनी होगी। पॉलिसी में चंडीगढ़ प्रशासन का भी जिक्र किया गया है।

प्लॉट के बाहर व्हीकल्स पार्क करने पर जुर्माना

पार्किंग पॉलिसी के ड्राफ्ट के मुताबिक, शहर में एक कनाल या उससे ऊपर के प्लॉट के बाहर सडक़ पर या सडक़ के किनारे गाड़ी पार्क करने पर पाबंदी होगी। ऐसा करने पर व्हीकल्स को जब्त कर चालान होगा। फोर टॉयर व्हीकल्स खरीदते समय लोगों को पार्किंग स्पेस सर्टिफिकेट देना होगा। वहीं, गाड़ी के पंजीकरण के समय यह प्रमाणपत्र देना जरूरी होगा कि इस गाड़ी को आप कहां खड़ी करेंगे, आपके पास इसे खड़ी करने के लिए जगह है या नहीं। अगर आपके पास गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होगी तो पंजीकरण भी नहीं होगा।

ऑफिस और स्कूलों के टाईमों में होगा बदलाव

एक ही समय पर ज्यादा व्हीकल्स को सडक़ पर उतरने से रोकने के लिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के ऑफिस के समय में बदलाव करना होगा। साथ ही स्कूलों के समय को भी अलग-अलग करना होगा। शहर के सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी व प्राइवेट संस्थानों को पिक एंड ड्रॉप ऑफ जोन घोषित करने होंगे। जहां पर स्कूल के बच्चों को छोड़ा जाएगा और वहां से लाया जाएगा।

मार्केट और रेजिडेंट एसोसिएशन का सहयोग

विभिन्न सेक्टर के बाजारों में पार्किंग की समस्या को सुलझाने के लिए मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन और विभिन्न सेक्टरों की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को सक्रिय रूप से काम करना होगा। फुटपाथ पर पार्क करने पर फीस  जिन इलाकों में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, वहां पर सडक़ पर गाड़ी खड़ी करने की सुविधा शुरू की जाएगी। हालांकि, इसके लिए लोगों को अब पैसे चुकाने होंगे। ऐसा पार्किंग को लेकर लोगों के बीच होने वाले झगड़े को खत्म करने के लिए किया जाएगा। वहीं फुटपाथ पर गाड़ी खड़ी करने पर पाबंदी पहले की तरह जारी रहेगी। लोगों का चालान भी काटा जाएगा।

इमरजेंसी सविर्स की अलग रोड़ लेन

इमरजेंसी सविर्स के व्हीकल्स, जिनमें एंबुलेंस, फायर टेंडर, पुलिस व्हीकल्स के लिए एक अलग से लेन की शुरुआत करनी होगी ।

कम्युनिटी पार्किंग की शुरुआत

सभी सब-सेक्टर में कम्युनिटी पार्किंग की शुरुआत की जाएगी। यह नगर निगम द्वारा चलाया जाएगा और इसके लिए नियम नगर निगम आरडब्ल्यूए के सहयोग से तय करेगा। शहर के विभिन्न हिस्सों में पार्किंग की जगहों पर बैठे वेंडरों को वहां से हटाया जाएगा और उन्हें उनकी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा, ताकि पार्किंग की जगह को खाली कराया जा सके। शहर के प्रत्येक मार्केट सरकारी व निजी दफ्तर, कंपनियां और कम्युनिटी सेंटर में साइकिल और ई-व्हीकल के पार्किंग की भी सुविधा देनी होगी।

प्रोग्राम या सोशल फक्ंशन की परमिशन केवल शटल सर्विस पर

शहर में किसी कार्यक्रम, मेला, आयोजन की तभी मंजूरी मिलेगी जब आयोजक लोगों को लाने और ले जाने के लिए शहर के प्रमुख प्वाइंट से शटल बस सेवा की सुविधा देंगे। पॉलिसी में कहा गया है कि जहां भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं, वहां आसपास पार्किंग की काफी समस्या हो जाती है।

बस कॉरिडोर की शुरुआत

पंचकूला, मोहाली और जीरकपुर को जोडऩे के लिए चंडीगढ़ से एक बस कॉरिडोर की शुरुआत करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा कॉलेजों में विद्यार्थी कम से कम कारों का इस्तेमाल करें, इसके लिए भी कई सुझाव दिए गए हैं। गाड़ी से आने वाले छात्रों के यूजर फीस को बढ़ाने और पूरी तरह से रोकने की भी सलाह दी गई है। हॉस्टलों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह किया जा सकता है।

भीड़ के अनुसार व्यस्ततम समय में पार्किंग फीस बढ़ाने की इजाजत दी गई है। इसके लिए नगर निगम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौरतलब है कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की तर्ज पर ही इसे चलाया जाएगा। यानी जब पार्किंग में ज्यादा भीड़ होगी तो पार्किंग के दाम बढ़ा दिए जाएंगे।