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पंचकूला नाबालिग रपे केस में विकलांग व्यक्ति दोषी करार

  • हाई कोर्ट ने बताया विकलांग युवक को बच्ची से रेप करने का दोषी करार।

सोमवार को हाई कोर्ट ने दो साल पुराने मामले में एक विकलांग युवक द्वारा नौ साल की नाबालिग लडक़ी से रेप करने के आरोप में दोषी करार किया है। घटना पंचकूला में जनवरी 2017 की है जब एक विकलांग युवक ने अपने पड़ोस में रहने वाली नौ साल की बच्ची से रेप किया था। आरोपी युवक 22 साल का पंचकूला का ही रहने वाला हैं।

स्पेशल कोर्ट के जज ने पास्को अधिनियम 2012 के तहत युवक को दोषी होने की सजा सुनाई है। दोषी युवक गुंगा बहरा और अनपढ़ था लेकिन दिमाग से पुरी तरह ठीक था। सीपीआरसी की धारा 13 के तहत इस केस को सुनवाई के लिए हाई कोर्ट भेजा गया था। जनवरी 2017 में युवक ने बच्ची के साथ उस समय रेप किया जब उसके परिवार के लोग मार्केट गए थे। पुलिस में शिकायत देने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था।