पंचकूला उपायुक्त ने आदेश जारी कर नाईट कर्फ्यू का समय 9:00 की जगह 10:00 बजे कर दिया है।
नए आदेशों के अनुसार नाइट कर्फ्यू का समय अब रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक होगा।
इस दौरान आम आदमी की आवाजाही पर सख्ती (strict action on Violation) रहेंगी। वहीं पुलिस को भी लोगों से नाईट कर्फ्यू का पालन करवाने के आदेश दिए गए है। हालांकि अवाश्यक सेवाओं (Essential Services) में लगे कर्मचारियों की आवाजाही जारी रहेगी।
बता दे कि पंचकूला में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसे कोरोना की दूसरी लहर भी कहा जा रहा है।
मंगलवार को भी पंचकूला जिले में 278 कोरोना मामले सामने आए हैं। जिसमें से 162 पुरुष और 116 महिलाएं शामिल है अभी तक पंचकूला में 159 लोगो की मौत हो चुकी है।
पालन ना करने पर मिलेगी सजा
नाईट कर्फ्यू का उल्लंघन (Violation) करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान किसी भी व्यक्ति को बिना किसी काम से घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। गैर जरूरी कार्य से सार्वजनिक स्थलों (Public Place) और सडक़ों (Roads) पर घूमने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट (Disaster Management Act) और भारतीय दंड संहिता (Indian Panel Code) की विभिन्न धाराओं (Different Section) के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत जुर्माने (Penalties) से लेकर कारावास (Jail) का प्रावधान है।
किन्हें मिलेगी छुट
1. कानून व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं (Emergencies Services) में लगे कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मचारी (Police Employees) , वर्दी में सैन्य कर्मी, स्वास्थ्य, बिजली और अग्निशमन विभाग (fire brigade) के कर्मचारी, कोविड-19 ड्यूटी पर लगे तमाम लोगों और मान्यता प्राप्त पत्रकारों (Accredited Journalist) को रात्रि कर्फ्यू में घर से बाहर निकलने की छूट दी गई है। हालांकि इस दौरान उन्हें अपना परिचय पत्र (Identity Card) साथ रखना होगा।
2. इंटरस्टेट या इंटरास्टेट (Intrastate or Interstate ) पर वस्तुओं की ढुलाई (Transportation) में लगे वाहनों को रात्रि कर्फ्यू से छूट दी गई है।
3. स्टेट की बाउंडरी (Border) से गुजरने वाले दूसरे स्टेट के सभी वाहनों और लोगों को प्रदेश की सीमाओं से गुजरने की छूट रहेगी।
4. मेडिकल स्टोर (Medical Store), हॉस्पिटल (Hospitals) और (ATM) एटीएम 24 घंटे खुले रहेंगे।
5. गर्भवती महिलाएं (Pregnant women )और मेडिकल सेवा के लिए पेशंट्स (Patients ) रात में भी आ-जा सकते हैं।
6. टै्रवलिंग (Travelling ) के लिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या इंटरस्टेट Bus Stand पर आने-जाने में प्रतिबंध (Restriction) लागू नहीं होगा।