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चंडीगढ़ में आज शाम 6:00 बजे से लगेगा नाइट कर्फ़्यू

  • चंडीगढ़ में मार्केट और अन्य पब्लिक प्लेसिस शाम 5:00 बजे बंद कर दिए जाएंगे
  • बुधवार को चंडीगढ़ में अब तक की सबसे ज्यादा 11 मौतें दर्ज की गई

चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना से निपटने के लिए सख्त कदम उठना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में वीरवार से नाइट कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ाकर शाम छह बजे से सुबह 5 बजे तक कर दी है। ऐसे में लोगों का घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। अगर जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें। घर में ही रहें अपना व परिवार का ध्यान रखें। प्रशासन पांच बजे के बाद पूरे शहर में सख्ती कर देगा। इसके बाद कोई बाहर मिलता है तो उन पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकता। पैदल, वाहन से ट्रैवल नहीं कर सकता। रोड या पब्लिक प्लेस पर खड़े नहीं हो सकते। बुधवार को चंडीगढ़ में 772 में कोरोना संक्रमण के साथ 11 मौतें दर्ज की गई। वहीं अब तक शहर में 41122 कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले। और एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 6306 पहुंचा।

कर्फ्यू में इन्हें छूट

  • लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, इमरजेंसी, नगर निगम स्टाफ, एग्यूक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, पुलिस, मिलिट्री, पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, एक्रीडिटेटिड मीडिया पर्सन, कोविड ड्यूटी में लगी गवर्नमेंट
  • मशीनरी को आईडेंटिटी कार्ड दिखाने पर ही लॉकडाउन में आवाजाही की मंजूरी होगी।
  • हॉस्पिटल, केमिस्ट शॉप और एटीएम 24 घंटे खुल सकते हैं।
  • गर्भवति महिला और मेडिकल हेल्थ सर्विसेज के लिए हॉस्पिटल जाने वाले मरीजों को छूट रहेगी।
  • शॉप केवल होम डिलिवरी के लिए खुलेंगी
  • आवश्यक सामान से जुड़ी शॉप और वेंडर जो फूड, ग्रॉशरी, फल-सब्जी, डेयरी एंड मिल्क बूथ, मीट एंड फिश, एनिमल फोडर, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल इक्यूप्मेंट्स को मंजूरी रहेगी लेकिन केवल होम डिलिवरी कर सकेंगे।
  • रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेस, होटल फूड ज्वाइंट, मॉल में बने फूड ज्वाइंट होम डिलिवरी के लिए रात 9 बजे तक खुल सकते हैं। होम डिलिवरी स्टाफ को होटल-रेस्टोरेंट द्वारा जारी आइडी कार्ड के आधार पर ही जाने की मंजूरी रहेगी।

ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल के लिए

किसी भी तरह के जरूरी और गैर जरूरी सामान की शहर और दूसरे राज्यों में आवाजाही की मंजूरी है। इन्हें पास की जरूरत नहीं है।
किसी भी पैसेंजर वाहन या व्यक्ति को शहर में या शहर से बाहर जाने के लिए पास जारी कराना होगा। वैरीफिकेशन के बाद ही पास जारी होगा।
रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी और एयरपोर्ट जाने और आने वाले पैसेंजर को छूट रहेगी।

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संबंधित पास हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से जारी किए जाएंगे।
मैरिज ऑर्गेनाइजर्स अन्य व्यक्ति जिन्हें कर्फ्यू मूवमेंट पास चाहिए वह फोन नंबर- 01722700076, 01722700341 पर संपर्क कर जारी करा सकते हैं। www.admser.chd.nic.in/dpc पर विजिट कर ऑनलाइन भी पास के लिए आवेदन कर सकते हैं।
एचसीएस प्रद्द्युमन और आरएलओ संजीव कोहली को पास जारी करने के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है।