ट्राइसिटी में लगातार कोरोना के बढ़ते केस सामने आ रहे है। वीरवार को ट्राइसिटी में 2241 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ 23 लोगों की मौत दर्ज की गई। जिसमें से चंडीगढ़ में 801 कोरोना संक्रमित 8 की मौत हुई। चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमण बढऩे से रेमडेसिविर Remdesivir Injection जैसे इंजेक्शन की कालाबाजारी भी देखने को मिल रही है।
इसका मकसद शहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी Black Marketing को रोकने और मरीजों को उचित दाम पर यह इंजेक्शन की डोज मिल सके।
इंजेक्शन स्टॉक की देनी होगी रिपोर्ट
रेमडेसिविर को लेकर शहर में लोगों को हो रही दिक्कत को देखते हुए डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉ. अमनदीप कंग Dr. Amandeep Kang ने और हॉस्पिटल के साथ मीटिंग की। जिसके बाद डॉ. अमनदीप कंग ने नोटिफिकेशन Notification जारी कर बताया कि जिस हॉस्पिटल को जिस केमिस्ट के साथ अटैच किया गया है। वह उसी को रेमडेसिविर उपलब्ध करवाएगा।
तीन केमिस्ट सिर्फ इन हॉस्पिटल को इंजेक्शन देंगे
1. कुमार एंड कंपनी, सेक्टर-11
ईडन क्लीनिकल केयर इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, चंडीगढ़ सिटी हॉस्पिटल सेक्टर-8 सी,
2. गुरु नानक मेडिकोज प्राइवेट लि. एससीओ नंबर-290 सेक्टर-35डी
मुकट हॉस्पिटल सेक्टर-34, चंडीगढ़
हीलिंग हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा मेडिकल साइंसेज सेक्टर-34,
लैंडमार्क हॉस्पिटल सेक्टर-33 चंडीगढ़
3. गुप्ता एजेंसीज एससीओ नंबर-80 सेक्टर-24 सी, चंडीगढ़
संतोख नर्सिंग होम, हाउस नंबर-846 सेक्टर-38ए चंडीगढ़
केयर पार्टनर हार्ट सेंटर सेक्टर-19 डी
क्या दिखाकर मिलेगा रेमडेसिविर इंजेक्शन
हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक इन सभी डिस्ट्रीब्यूटर को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इंजेक्शन की सप्लाई करते समय प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम, मरीज का नाम, मरीज का आधार कार्ड नंबर Adhaar Card Number या कोई अन्य आइडी प्रुफ Identification Proof, मरीज को अस्पताल में इलाज के लिए कब भर्ती Date of Admit in Hospital किया गया और इंजेक्शन के लिए किस डॉक्टर ने प्रिसक्रिप्शन Prescription लिखा है, बकायदा उसका नाम डिस्ट्रीब्यूटर Distributor के रिकॉर्ड में होना चाहिए।
हॉस्पिटल से अपने अटेस्ट केमिस्ट शॉप को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत लिखित रूप में भेजेगा। साथ ही केमिस्ट अपना कोटा तय कर मरीज के अटेंडेंट को इंजेक्शन देंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन की ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की डेली रिपोर्ट भी देनी होगी। अगर स्टॉकिस्ट रेमडेसिविर और टॉसिलिजूमैब की सेल के नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत सेक्शन 18 ए 5 के साथ रूल 65 के तहत लाइसेंस रद्द या कैंसिल कर दिया जाएगा।