अनलॉक प्रोसेस में अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने काफी रियायत दे दी है। हिमाचल आने के लिए अब कोरोना निगटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म की दी है। हालाकि प्रदेश में प्रवेश के लिए सरकार के ई-पास पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जिससे टूरिस्ट को काफी राहत मिलेंगी। अब सोमवार से प्रदेश में बस सेवा शुरू हो जाएगी। सभी बाजार सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे। इसमें हेयर कटिंग, ब्यूटीपार्लर और सैलून को भी शामिल कर लिया है। सरकारी कार्यालयों में हर दिन 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। दिव्यांग और गर्भवती महिलाएं वर्क फ्रॉम होम जारी रखेंगी।
इसी बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि शनिवार और रविवार को दोनों दिन जरूरी सेवाओं को छोड़ कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा। वहीं राज्य के भीतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 फीसदी सवारियों के साथ दिन-रात चल सकता है। निजी वाहनों में फुल कैपेसिटी के साथ आवाजाही की अनुमति रहेगी।
वहीं इंटरस्टेट बस सेवा तथा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले की तरह प्रतिबंधित रहेगा। बस सेवा सिर्फ राज्य के भीतर ही बहाल किया गया है। बाहरी राज्यों से हिमाचल आने के लिए अब आरटी-पीसीआर टेस्ट की शर्त समाप्त कर दी है। बॉर्डर एंट्री के लिए बाहर से आने वाले लोगों का कोविड पोर्टल पर पहले की तरह पंजीकरण जारी रखा गया है।
राज्य आपदा प्रबंधन ने शनिवार और रविवार को पहले की तरह दुकानें बंद रखने की व्यवस्था जारी रखी है। इन दोनों दिन में सिर्फ दूध, ब्रेड, अंडा, दही, फल-सब्जी, मटन-चिकन और दवा दुकानें ही खोली जा सकती है। सरकारी कर्मचारियों को सभी वर्किंग डेज में ऑफिस आना होगा। शादी समारोह तथा अंतिम संस्कार के लिए पहले की तरह 20 लोगों के शामिल होने की शर्त जारी रखी गई है।
अन्य सभी प्रकार के आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। मंदिर पहले की तरह बंद रहेंगे। जिम, स्पोर्ट्स काम्प्लैक्स, स्वीमिंग पूल तथा सिनेमाघरों एजुकेशन इस्ंटीटयूट को भी आगामी आदेशों तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। हालांकि मेडिकल, डेंटल और आयुर्वेदा कालेजों को 23 जून तथा नर्सिंग-फार्मेसी कालेजों को 28 जून से खोलने के निर्देश दिए गए हैं।
पर्यटन को खोलने की छूट दे दी है। इसके लिए राज्य आपदा प्रबंधन अलग से दिशा निर्देश जारी करेगा