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पंचकूला : विवाह समारोह में अब 100 लोग हो सकेंगे शामिल, नई गाइडलाइन्स जारी 

पंचकूला में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि 19 जुलाई 2021 तक बढ़ाने की डीसी विनय प्रताप सिंह ने आज आदेश जारी किए । पंचकूला में अब लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए आगे बढाया गया है। इससे पहले महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 12 जुलाई तक बढ़ाई थी। अब 19 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा।

क्या रहेंगा बंद क्या रहेंगा खुला:
1. आंगनबाड़ी केंद्र और क्रैच केंद्र 31 जुलाई 2021 तक बंद रहेंगे।
2. यूनिवर्सिटी में बड़ी कक्षाओं के छात्रों यानि स्कोलर, लैब के छात्र आ सकेंगे।
3. विवाह समारोह में 100 आदमी एकत्रित हो सकेंगे।
4. सपा सेंटर 50 फीसदी केपेसिटी के साथ सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे।
5. स्वीमिंग पुल सिर्फ खिलाडियों के लिए खुला रहेंगा।
6. कोचिंग सेंटर नियमों के साथ खुल सकेंगे।
7. आईटीआई सेंटर भी खुल सकेंगे।
8. माल्स जरूरी हिदायतों के साथ सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खुल सकते हैं। खुले स्थान पर 200 लोगों के इक्कठे होने की छूट रहेगी।
9. रेस्टोरेंट, बार भी बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ सुबह 10 बजे तक सायं 10 बजे तक खोले जा सकेंगे लेकिन उनमें सामाजिक दूरी, नियमित रूप से सैनेटाइजेशन, कोविड संबंधी उचित व्यवहार जैसे नॉम्र्स लागू रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक की जा सकेगी।
10. धार्मिक स्थल भी खुल सकेंगी लेकिन उनमें एक समय में 50 लोगों से ज्यादा की भीड न हो तथा सभी नियमों की अनुपालना की जाए।
11. कारपोरेट आफिस को भी शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन जिसमें कोविड गाइडलाइन की पालना प्रभावी रूप से सुनिश्चित करनी होगी।
12. गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेन्ट, बार में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से सायं 10 बजे तक की रहेगी तथा इसमें सभी जरूरी हिदायतों की अनुपालना करनी होगी तथा अधिक भीड़ से बचना होगा।
13. जिम प्रात 6 बजे से सायं 8 बजे तक कुल क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ खोले जा सकेंगे परन्तु उनमें कोविड 19 की गाइड लाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
14. सभी उत्पादन इकाइयां, प्रतिष्ठान, उद्योग को कोविड 19 की गाइड लाइन की पालना करने के पश्चात चलाया जा सकेगा। खेल परिसर व स्टेडियम केवल खिलाडियों के लिए खेल गतिविधियों के उद्वेश्य से खोले जा सकेंगे लेकिन स्पोर्टस प्राधिकरण द्वारा सभी गाइड लाइन की पालना करवाना जरूरी होगा। स्वीमिंग पुल व सपा को खोलने की अनुमति नही होगी।