अगर आप पंचकूला में रहते हैं और आपकी शादी को अभी एक महीना नहीं हुआ है तो आप मैरिज रजिस्ट्रेशन कराकर सरकार की (Marriage Registration Scheme) मैरिज रजिस्ट्रेशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इस स्कीम के तहत शादी के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराने पर Haryana Government की ओर से प्रोत्साहन के रूप में आपकों 1100 रुपये नकद व मिठाई दी जाएगी।
यह घोषणा शुक्रवार को Additional Deputy Commissioner विश्राम कुमार मीणा ने जारी करते हुए बताया कि सरकार ने मैरिज रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए यह स्कीम शुरू की है।
प्रदेश सरकार द्वारा वेलफेयर डिपार्टमेंट के माध्यम से मैरिज रजिस्ट्रेशन स्कीम की शुरूआत की गई हैं।
हरियाणा सरकार ‘विवाह पंजीकरण योजना’ पर रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु दे रही ₹1,100 की प्रोत्साहन राशि pic.twitter.com/p6cYnWa04Q
— CMO Haryana (@cmohry) July 16, 2021
जो व्यक्ति इस विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में कवर नहीं होते, उन्हें मैरिज रजिस्ट्रेशन स्कीम के तहत लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले परिवारों की लडक़ी की शादी के लिए 51 हजार रुपये तक शगुन के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है।
इस योजना का फायदा लेने के लिए लडक़ी की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक तथा लडक़े की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
इसके लिए आप को ऑनलाईन आवेदन करना होगा। योजना की पात्रता शर्तों के अनुसार अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के बीपीएल परिवारों को उनकी लडक़ी की शादी के लिए 51 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति का व्यक्ति यदि बीपीएल नहीं है तो उनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम हो या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन होने पर उसकी लडक़ी की शादी में 11 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है।