चंडीगढ़ में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने सिटी में धारा-144 लागू कर धरने प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। इस धारा के तहत शहर के सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी संगठन या यूनियन अगले दो महीने तक धरना-प्रदर्शन नहीं कर सकेगी।
चंडीगढ़ में प्रदर्शन, रैली व धरने के लिए प्रशासन ने सेक्टर-25 रैली ग्राउंड की जगह सुनिश्चित की है। लेकिन यहां पर भी प्रदर्शन करने से पहले प्रशासन से परमिशन लेनी जरूरी होगी। आपको बता दें कि धारा-144 के तहत पांच या उससे अधिक लोग सार्वजनिक स्थल पर कानून व्यवस्था को भंग करते हैं, तो उन पर धारा-144 के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह भी बता दें कि प्रशासन को सूचनाएं मिल रही हैं कि कुछ लोग चंडीगढ़ में धरने प्रदर्शन कर शांति भंग करने का प्रयास कर सकते है, जिसके चलते ही धारा-144 लागू की गई है।
यह आदेश पुलिस, पैरा मिलिटरी और सरकारी कर्मचारी पर कामकाज के दौरान लागू नहीं होंगे। ये आदेश 19 जुलाई से लागू हो जाएंगे और 16 सितंबर 2021 तक प्रभावी रहेंगे।